सुशांत रंजन

पटना, 13 मई 2021: बिहार में लॉकडाउन 25 मई तक के लिए बढ़ा दिया गया है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने इसकी जानकारी ट्विटर के माध्यम से दी। गृह विभाग ने गाइडलाइन्स जारी किया है। नई गाइडलाइन्स में ज्यादा सख्ती की गई है। अब शहरी क्षेत्रो में दुकान सुबह 7 के बजाये सुबह 6 बजे खुलेंगी और सुबह 10 बजे बंद हो जाएंगी, पहले 11 बजे बंद होने का निर्देश था।

पहले की तरह ही राज्य के सभी कार्यालय बंद होंगे, लेकिन आवश्यक सेवाओं में शामिल कार्यालय खुले रहेंगे। दुकानें, वाणिज्यिक और अन्य निजी प्रतिष्ठान बंद रहेंगे, लेकिन बैंकिंग, ई-कॉमर्स से जुड़ी गतिविधियां जारी रहेंगी। पेट्रोलियम, टेलिकॉम, इन्टरनेट, ब्राडकास्टिंग, केबल सेवाओं से जुड़ी गतिविधियां, कृषि और इससे जुड़े कार्य, सभी कंस्ट्रक्शन कार्य पहले की तरह कार्यरत रहेंगे।

नई गाइडलाइन्स के अनुसार शहरी क्षेत्रों में आवश्यक खाद्य सामग्री और फल-सब्जी, मांस-मछली, दूध, पीडीएस की दुकानें पहले जहां 7 बजे खुला करती थी अब सुबह 6 बजे खुलेंगी और 10 बजे बंद हो जाएंगी। जबकि ग्रामीण इलाकों में दुकानें 8 बजे से 12 बजे तक खुली रहेंगी। सथ ही निर्माण सामग्री, निर्माण संबंधी हार्डवेयर और बीज और खाद कि दुकानें सप्ताह में दो दिन सोमवार और गुरुवार को सुबह 6 से 10 बजे  तक खुली रहेंगी।

शादी-विवाह समरोह में पहले की ही तरह 20 लोगों को शामिल होने की अनुमति होगी। लेकिन, डीजे और बारात जुलुस की इजाजत नहीं होगी। शादी-विवाह की सूचना तीन दिन पहले स्थानीय पुलिस को देनी होगी। जबकि श्राद्ध और अंतिम संस्कार में भी 20 लोगों के शामिल होने की अनुमति होगी।