पटना, मार्च 5, 2021: जिलाधिकारी द्वारा अपने कार्यालय प्रकोष्ठ में लोक शिकायत के द्वितीय अपील की सुनवाई की गई। इसके तहत कुल 25 मामलों में से 15 मामले का निष्पादन किया गया है तथा 10 मामले में सुनवाई के लिए आगे की तिथि का निर्धारण किया गया है। साथ ही सहायक निदेशक सामाजिक सुरक्षा को ₹5000 का अर्थदंड अधिरोपित किया गया है।

सहायक निदेशक सामाजिक सुरक्षा को 5000  का दंड अधिरोपित

मुख्यमंत्री वृद्धजन पेंशन योजना के तहत लाभार्थी को लाभ देने में विलंब करने तथा लोक शिकायत निवारण के तहत जनता के परिवाद के प्रति लापरवाह रहने के कारण जिलाधिकारी द्वारा आज इस मामले में द्वितीय अपील के तहत सुनवाई के क्रम में सहायक निदेशक सामाजिक सुरक्षा को ₹5000 का अर्थदंड अभी रोहित किया है।

मामला
अपीलार्थी गिरजानंद सिंह प्रखंड धनरूआ अनुमंडल मसौढ़ी द्वारा मुख्यमंत्री वृद्धजन पेंशन योजना के तहत लाभ लेने हेतु द्वितीय अपील में मामला लाया गया। इस मामले को सबसे पहले जून 2019 में अनुमंडलीय लोक शिकायत निवारण कार्यालय मसौढ़ी के समक्ष आवेदन दायर किया गया। उन्होंने 6 फरवरी 2020 को प्रखंड विकास पदाधिकारी धनरूआ को अपने स्तर से जिला एवं विभागीय स्तर पर समन्वय स्थापित कर परिवाद के अविलंब निष्पादन करने का आदेश निर्गत किया गया। प्रखंड विकास पदाधिकारी धनरूआ को स्पष्ट आदेश निर्गत होने के बाद भी अभिलार्थी के शिकायत का निवारण नहीं हो पाया।

जिलाधिकारी ने द्वितीय अपील के तहत 2 फरवरी 2021 की सुनवाई में सहायक निदेशक सामाजिक सुरक्षा को निर्देश दिया गया कि वे अपीलार्थी की शिकायत के संबंध में स्पष्ट जांच कर विलंब हेतु दोषी व्यक्ति को चिन्हित कर नियमानुसार आवश्यक कार्रवाई करते हुए अपीलार्थी के शिकायत का निवारण करें तथा 5 मार्च की सुनवाई में रिपोर्ट के साथ उपस्थित रहे।

परिवादी द्वारा जून 2019 को पेंशन संबंधीआवेदन दिया गया था किंतु 1 मार्च 2021 को पेंशन की स्वीकृति दी गई है जो काफी विलंब से दिया गया है।

सहायक निदेशक आज की सुनवाई में उपस्थित नहीं हुए एवं न ही कोई रिपोर्ट भेजा। अधिकारी की लापरवाही को गंभीरता से लेते हुए जिलाधिकारी ने सहायक निदेशक सामाजिक सुरक्षा को ₹5000 का दंड अधिरोपित किया है। इसके अतिरिक्त उप विकास आयुक्त को इस मामले की जांच कर स्पष्ट प्रतिवेदन अपने मंतव्य के साथ समर्पित करने का निर्देश दिया है।

मामला
देवेंद्र राय ,ग्राम रानीपुर गंजपर, थाना मेंहदीगंज ने बिजली कनेक्शन भंग करने तथा बिजली बिल काफी अधिक 181287रू का परिवाद द्वितीय अपील में दायर किया गया। सुनवाई के क्रम में कार्यपालक अभियंता बिजली विभाग द्वारा अवगत कराया गया कि उपभोक्ता की शिकायत के आलोक में जांच उपरांत पाया गया है कि विद्युत विपत्र सही है। उनके ₹70309 के विलंब अधिभार को माफ कर दिया गया है तथा मीटर की रीडिंग के अनुरूप बिजली बिल ₹181287 होता है। उन्होंने बताया कि कंपनी का राजस्व संग्रहण मुख्य कार्य है एवं बकायेदार उपभोक्ता द्वारा बकाया राशि का भुगतान नहीं करने की स्थिति में उनका विद्युत संबंध है 28 नवंबर 2019 को वितरित कर दी गई है। उनका बिजली बिल 2016 से 2019 तक का बकाया है। जिलाधिकारी ने काफी विलंब कर विद्युत संबंध विच्छेद करने के कारण उपभोक्ता के बिजली बिल बढ़ने के दोषी को चिन्हित कर कार्रवाई करने का निर्देश दिया तथा उपभोक्ता को बिजली बिल जमा करने का निर्देश दिया। इस मामले की अगली तिथि 26 मार्च निर्धारित किया गया है जिसमें कार्यपालक अभियंता अनुमंडलीय लोक शिकायत निवारण पदाधिकारी दानापुर एवं अनुमंडल पदाधिकारी दानापुर रिपोर्ट के साथ उपस्थित रहेंगे।