नई दिल्ली,13 मई, 2021: असम सरकार ने कोरोना की बढ़ती रफ्तार को देखते हुए प्रदेश में 15 दिन के लिए सभी कर्यालय, धार्मिक स्थल और साप्ताहिक बाजार को बंद करने का ऐलान किया है। इसके अलावा प्रदेश में दोपहर दो बजे से शाम पांच बजे तक लोगों के आने-जाने पर रोक रहेगी। यह आदेश गुरुवार यानी आज से लागू होगा।

कॉर्पोरेशन के पांच किलोमीटर के दायरे में आने वाले सभी शहरी और अर्ध शहरी इलाकों के लिए यह नया दिशा-निर्देश जारी करते हुए मुख्य सचिव जिष्णु बरुआ ने कहा कि मोहल्ले की सारी दुकानें और वाणिज्यिक प्रतिष्ठान दोपहर एक बजे के बाद बंद रहेगा। उन्होंने कहा की सम्पूर्ण लॉकडाउन ही एक उपाय है मगर हम चरणबद्ध तरीके से धीरे-धीरे आगे बाढ़ रहे हैं। हम ये आशा करते है कि अगले कुछ दिनों में इसका फायदा मिलेगा। असम राज्य आपदा प्रबंधक प्राधिकरण (एएसडीएमए) के द्वारा अधिसूचित पाबंदियों के हिसाब से साप्ताहिक हाट, बाजार, शैक्षणिक स्थल और सभी सरकारी और निजी कार्यालय को 15 दिनों के लिए बंद करने का आदेश है।

परन्तु ये सभी पाबंदियां अनिवार्य और आपात सेवाओं, कानून प्रवर्तन सेवाओं और चुनाव कार्य कर रहे संगठनों पर लागू नहीं होगा। शादी और अंतिम संस्कार में 10 से ज्यादा लोगों को आने की अनुमति नहीं है। सभी सार्वजनिक परिवहन को बस 30% सवारी के साथ चलने की अनुमति है। इसके अलावा ऑटो रिक्शा, टैक्सी में ड्राइवर और दो यात्री को बैठने की अनुमति होगी।