पुणे: केरल और महाराष्ट्र में COVID-19 मामलों में वृद्धि को देखते हुए, कर्नाटक ने दोनों राज्यों से आने वाले सभी लोगों के लिए RT-PCR निगेटिव सर्टिफिकेट अनिवार्य कर दिया है। टीकाकरण की स्थिति पर ध्यान दिए बिना सर्टिफिकेट 72 घंटे से अधिक पुराना नहीं होना चाहिए।

कर्नाटक के अतिरिक्त मुख्य सचिव (स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण) जावेद अख्तर ने 31 जुलाई को इस संबंध में एक सर्कुलर जारी किया।

“उड़ान, बस, ट्रेन और निजी परिवहन द्वारा कर्नाटक आने वाले सभी यात्रियों के लिए निगेटिव प्रमाण पत्र अनिवार्य है। यह केरल और महाराष्ट्र से शुरू होने वाली सभी उड़ानों के लिए लागू है। एयरलाइंस को केवल 72 घंटे से अधिक पुराने आरटी-पीसीआर नकारात्मक प्रमाण पत्र ले जाने वाले यात्रियों को बोर्डिंग पास जारी करना चाहिए,” सर्कुलर में कहा गया है।

जबकि रेलवे अधिकारी यह सुनिश्चित करने के लिए जिम्मेदार होंगे कि ट्रेनों से यात्रा करने वाले सभी यात्रियों के पास नकारात्मक आरटी-पीसीआर प्रमाणपत्र हैं, सर्कुलर के अनुसार, बस कंडक्टर बस से यात्रा करने वाले सभी लोगों द्वारा इस मानदंड को लागू करेंगे।

मध्य रेल के पुणे रेल मंडल के जनसंपर्क अधिकारी मनोज झावर ने कहा, “कर्नाटक प्रशासन द्वारा जारी परिपत्र के अनुसार महाराष्ट्र से कर्नाटक के लिए यात्रा करने वाले सभी रेल यात्रियों को कोविड-19, RT-PCR नेगेटिव टेस्ट रिपोर्ट अपने पास होना अनिवार्य किया गया है। यह टेस्ट रिपोर्ट यात्रा प्रारंभ करने से अधिकतम 72 घंटे पहले की एवं रिपोर्ट नेगेटिव होना जरूरी है। इस संबंध में स्पष्ट किया जाता है कि कर्नाटक के लिए यात्रा प्रारंभ करने से पहले यात्रीगण अपना कोविड RT-PCR नेगेटिव टेस्ट रिपोर्ट अवश्य अपने साथ रखे जिससे कि उन्हें आगे यात्रा में कोई असुविधा न हो। पेशेवर स्वास्थ्यकर्मी तथा दो वर्ष से छोटे बच्चों को  RT-PCR  टेस्ट रिपोर्ट साथ में रखने से छूट दी गई है I”