हाजीपुर, अप्रैल 17, 2021: स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय तथा गृह मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा कोविड महामारी की रोकथाम हेतु समय-समय पर जारी दिशा-निर्देशों के परिप्रेक्ष्य में रेल मंत्रालय द्वारा कोविड-19 महामारी के संक्रमण को रोकने के लिये व्यापक कदम उठाये गये है।

महामारी की रोकथाम हेतु मास्क पहनना एक प्रभावी उपाय है। इसे ध्यान में रखते हुए फेस मास्क के प्रयोग तथा स्वच्छता के प्रति जागरूकता लाने के उद्देश्य से रेल परिसर (ट्रेन सहित) में इधर-उधर थूकने एवं मास्क/फेस कवर न पहनने वाले सभी व्यक्तियों को भारतीय रेल नियम-2012 के तहत 500 रुपये तक के जुर्माने का प्रावधान किया गया है। यह नियम तत्काल प्रभाव से 06 माह तक के लिये लागू किया गया है।

“रेल मंत्रालय द्वारा कोविड-19 के संक्रमण की स्थिति को देखते हुए स्टेशन पर एवं यात्रा के दौरान सभी यात्रियों के लिए मास्क/फेस कवर पहनना अनिवार्य कर दिया गया है। साथ ही इस पर प्रभावी नियंत्रण के लिये रेल परिसर में स्वच्छता को बनाए रखने पर भी बल दिया गया है। इस क्रम में इधर-उधर थूकना अथवा गन्दगी करना प्रतिबंधित कर दिया गया है, क्योंकि ऐसा करने से गन्दगी के साथ ही अन्य लोंगो का जीवन खतरे में पड़ सकता है। थूकने के लिये थूकदान का प्रयोग करें,” पूर्व मध्य रेलवे के मुख्य जनसंपर्क अधिकारी राजेश कुमार ने कहा।

रेलवे ने यात्रियों से अपील की है कि कोविड संक्रमण के प्रसार को रोकने हेतु सभी कोविड प्रोटोकॉल जैसे कि मास्क लगाना, हाथ की स्वच्छता का ध्यान रखना एवं सुरक्षित दूरी रखना आदि का पालन करें।