पटना, 30 जून 2021: जिलाधिकारी एवं वरीय पुलिस अधीक्षक ने भूमि विवाद के मामलों के निष्पादन करने तथा भूमि विवाद के कारण उत्पन्न होने वाली आपराधिक घटनाओं तथा विधि व्यवस्था की समस्या पर नियंत्रण स्थापित करने हेतु सभी अनुमंडल पदाधिकारी अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी सभी अंचलाधिकारी सभी थानाध्यक्ष के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से बैठक की तथा प्रत्येक शनिवार को थाना पर नियमित रूप से भूमि विवाद के मामलों के निष्पादन हेतु अंचलाधिकारी एवं थानाध्यक्ष को संयुक्त रुप से बैठक करने का सख्त निर्देश दिया।

उन्होंने उभय पक्षों की सुनवाई करने तथा आवश्यकतानुसार स्थलीय भ्रमण कर आदेश निर्गत करने का निर्देश दिया। साथ ही सभी अनुमंडल पदाधिकारी एवं अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी को थाना पर संचालित संयुक्त बैठक की नियमित मॉनिटरिंग करने तथा अंचलवार समीक्षा कर निष्पादन में प्रगति लाने का निर्देश दिया। जिलाधिकारी ने सभी एसडीओ एवं एसडीपीओ को आगामी शनिवार को अपने क्षेत्राधीन किसी एक थाने का विजिट करने तथा आवश्यक फीडबैक लेने का निर्देश दिया। उन्होंने भूमि विवाद के गंभीर प्रकृति के मामलों पर विचार कर आवश्यकतानुसार सक्षम न्यायालय में भेजने का भी निर्देश दिया ताकि सक्षम न्यायालय में सुनवाई कर मामले का निष्पादन किया जा सके। अनुमंडलबार एवं अंचल वार समीक्षा के क्रम में पाया गया कि जिला अंतर्गत भूमि विवाद के कुल 218 मामले लंबित हैं। जिलाधिकारी ने सभी एसडीओ एवं एसडीपीओ को अंचल वार समीक्षा कर निष्पादन कार्य में प्रगति लाने का निर्देश दिया।

बैठक में अवगत कराया गया कि प्रत्येक अंचल में अमीन की प्रतिनियुक्ति की गई है जिसका उपयोग जमीन की पैमाइश के लिए की जा सकती है। समीक्षा के क्रम में पाया गया कि अंचल में भूमि विवाद के 60% मामले मापी के कारण लंबित पाए जाते हैं। अब अमीन की नियुक्ति हो जाने के कारण मापी के कारण लंबित रहने वाले भूमि विवाद के मामलों का निष्पादन में तेजी आएगी। अपर समाहर्ता राजस्व ने बतलाया कि उक्त प्रतिनियुक्ति के अतिरिक्त भी आवश्यकतानुसार अमीन की मांग की जा सकती है जिसके परिप्रेक्ष्य में उपलब्ध कराया जा सकता है।

वरीय पुलिस अधीक्षक ने सभी एसडीओ एसडीपीओ एवं सीओ थानाध्यक्ष को भूमि विवाद के कारण उत्पन्न होने वाले आपराधिक घटनाओं तथा विधि व्यवस्था की समस्या पर विशेष नजर रखने का निर्देश दिया। उन्होंने भूमि विवाद की प्रकृति एवं गंभीरता पर ध्यान देने का निर्देश दिया। साथ ही मामले की गंभीरता के अनुरूप अविलंब सुनवाई करने तथा निष्पादन करने का निर्देश दिया। इन्होंने एसडीओ एवं एसडीपीओ को आवश्यकतानुसार स्थलीय विजिट करने तथा थाना स्तर पर की जा रही सुनवाई का फीडबैक प्राप्त करने तथा प्रभावी मॉनिटरिंग करने का निर्देश दिया।