पटना, मई 7, 2021: जिलाधिकारी डॉ चंद्रशेखर सिंह के निर्देश पर निजी अस्पतालों एवं निजी एंबुलेंस द्वारा सरकारी निर्धारित दर से अधिक राशि की वसूली करने संबंधी शिकायतों की जांच हेतु प्रशासनिक एवं पुलिस अधिकारियों की अलग-अलग टीम गठित की गई है। जिला नियंत्रण कक्ष के दोनों धावा दल को सक्रिय एवं तत्पर होकर जनहित में सरकार द्वारा निर्धारित दर के अनुरूप ही राशि लेने संबंधी आदेश का अनुपालन सुनिश्चित कराने का निर्देश दिया है तथा इस आदेश का उल्लंघन करने वालों के विरुद्ध आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 एवं द एपिडेमिक डिजीज एक्ट 1897 के तहत कठोर कार्रवाई करने का निर्देश दिया है।

निजी एंबुलेंस के  विरुद्ध शिकायत की जांच के लिए निर्दिष्ट व्हाट्सएप नंबर 6287590563 पर आज  आरपीएस मोड़ निवासी अनिल सिंह द्वारा शिकायत की गई कि पटना से बेगूसराय के लिए निजी एंबुलेंस (बिना ऑक्सीजन) द्वारा ₹16000 की मांग की जा रही है जो सरकार द्वारा निर्धारित दर से काफी अधिक है। मामले की गंभीरता को देखते हुए धावा दल द्वारा त्वरित कार्रवाई की गई।

जांच उपरांत आरोप सही पाया गया। तदनुसार प्रतिनियुक्त मजिस्ट्रेट अनिल कुमार सिंह पशुधन पर्यवेक्षक द्वारा गांधी मैदान थाना में एंबुलेंस मालिक बच्ची देवी, हनुमान नगर तथा चालक पंकज कुमार के विरुद्ध प्राथमिकी दर्ज की गई है। एंबुलेंस मालिक एवं चालक के विरुद्ध भारतीय दंड संहिता की धारा 188, 420, 349 के तहत केस संख्या 266/21 दिनांक 7.5.21 दर्ज किया गया है।

कोविड संक्रमण से प्रभावित मरीजों के परिवहन हेतु निजी एंबुलेंस चालकों द्वारा मनमाना एवं अधिक किराया मांगे जाने से संबंधित शिकायतों की जांच एवं कार्रवाई का कार्य लगातार जारी रहेगा तथा दोषी के विरुद्ध कड़ी कार्रवाई की जाएगी। इस क्रम में धावा दल द्वारा आज पीएमसीएच, फोर्ड हॉस्पिटल, शरनम हॉस्पिटल, रुबन हॉस्पिटल, मेडीपार्क हॉस्पिटल मलाही पकड़ी कंकड़बाग स्थित कई अस्पतालों का भ्रमण कर जांच अभियान चलाया गया जो लगातार जारी रहेगा।

इस क्रम में निजी अस्पतालों में सरकारी निर्धारित दर के अनुरूप ही मरीजों से राशि प्राप्त करने संबंधी आदेश का अनुपालन सुनिश्चित कराने हेतु धावा दल द्वारा सैमफोर्ड हॉस्पिटल, सारांश हॉस्पिटल एवं श्री इमरजेंसी हॉस्पिटल का निरीक्षण किया गया। सैमफोर्ड हॉस्पिटल की जांच के क्रम में पाया गया कि सरकार द्वारा निर्धारित दर से अधिक राशि लिया जा रहा है। इस संबंध में संबंधित अस्पताल के विरुद्ध नोटिस निर्गत करने का निर्देश दिया गया है। सारांश हॉस्पिटल (नॉन कोविड) हॉस्पिटल है फिर भी कोरोना का इलाज किया जा रहा है तथा अत्यधिक राशि लेने संबंधी शिकायत पाई गई। इस अस्पताल के विरुद्ध नोटिस निर्गत करने तथा एफ आई आर दर्ज करने का सख्त निर्देश दिया गया है। साथ ही श्री इमरजेंसी हॉस्पिटल (नॉन कोविड) है किंतु कोरोना का इलाज किया जा रहा है। इस अस्पताल के विरुद्ध नोटिस निर्गत करने का निर्देश दिया गया है।

जिलाधिकारी ने धावा दल टीम को सक्रिय एवं तत्पर होकर निजी एंबुलेंस एवं निजी अस्पतालों के लिए निर्धारित सरकारी दर संबंधी आदेश का सख्ती से अनुपालन सुनिश्चित कराने तथा आदेश का उल्लंघन करने वालों के विरुद्ध कड़ी कार्रवाई करने का निर्देश दिया है।