जयपुर, 3 मई 2021: कोविड-19 मरीजो से उत्पन्न बायो मेडिकल के सुरक्षित निस्तारण के लिए राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण (NGT) के निर्देशानुसार केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण मंडल ने कोविड-19 बायो मेडिकल वेस्ट के सुरक्षित एवं वैज्ञानिक तरीके से निस्तारण के लिए गाइडलाइंस जारी की है।
पर्यावरण विभाग के निदेशक एवं संयुक्त शासन सचिव श्री विक्रम केशरी प्रधान ने बताया कि केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण मंडल ने कोविड-19 बायो मेडिकल वेस्ट के सुरक्षित उपचार एवं निर्णय निस्तारण के लिए संबंधित विभागों एवं पक्षों की जिम्मेदारी तय की गई है। उन्हाेंने बताया कि पर्यावरण विभाग एवं राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मंडल द्वारा दिशा निर्देशों की पालना के लिए संबंधित विभागों एवं संस्थानों को निर्देशित किया गया है।
श्री प्रधान ने बताया कि कोविड-19 से उत्पन्न वर्तमान परिस्थितियों एवं मरीजो की निरन्तर बढती हुई संख्या के मद्देनजर सरकार द्वारा स्थानीय निकाय विभाग, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग के साथ समस्त जिला कलेक्टरों को कोविड-19 से उत्पन्न अपशिष्ट के प्रबन्धन एवं उक्त दिशा निर्देशों की सख्ती से पालना सुनिश्चित करने हेतु निर्देशित किया गया है।