मंजरी मेहता

पुणे, 11 जनवरी 2022:  महाराष्ट्र राज्य सरकार के निर्देश के अनुसार, पुणे जिला प्रशासन ने विशेष रूप से ओमाइक्रोन प्रकार के कोरोनावायरस रोग (COVID19) के मामलों में वृद्धि के कारण पर्यटन स्थलों पर प्रतिबंध लगा दिया है।
पुणे के ग्रामीण पुलिस अधीक्षक (एसपी) डॉ अभिनव देशमुख द्वारा प्रस्तुत एक रिपोर्ट के आधार पर जिला कलेक्टर डॉ राजेश देशमुख ने आज इस संबंध में एक आदेश जारी किया।
निम्नलिखित स्थानों के लिए दिशानिर्देश जारी किए गए हैं:-
मावल तालुका:- भुशी बांध, घुबाद झील, लोनावला बांध, तुंगरली बांध, राजमाची प्वाइंट, मंकी प्वाइंट, अमृतंजन ब्रिज, वलवन बांध, वेहरगांव, टाइगर प्वाइंट, शेर प्वाइंट, शिवलिंग प्वाइंट, कार्ला गुफाएं, भजे गुफाएं, लोहगढ़ किला, तुंग किला, तिकोना किला, पवन बांध आदि |
मुलशी तालुका:- लवासा, तेमघर बांध क्षेत्र, मुलशी बांध क्षेत्र, पिंपरी घाटी बिंदु, सहारा शहर, कलवन क्षेत्र |
हवेली तालुका:- सिंहगढ़ किला क्षेत्र, डोंजे, खडकवासला बांध क्षेत्र |
अम्बेगांव तालुका:- डिम्बे बांध, आहूपे पर्यटन क्षेत्र |
जुन्नार तालुका:- शिवनेरी किला, चावंड किला, हदसर किला, अम्बे हटविज, वदाज बांध, मानिकदोह बांध, तेंदुआ आश्रय केंद्र |
भोर तालुका:- रोहिदा किला / विचित्रगढ़ किला, रायरेश्वर किला, भाटघर बांध क्षेत्र, नीरदेवघर बांध, अंबाबडे, भोर रजवाड़ा, मल्हारगढ़।
वेल्हा तालुका:- राजगढ़ किला, पनशेत बांध, वरसगांव बांध क्षेत्र |
ऐतिहासिक संरचनाओं, किलों और स्मारकों, पर्यटन स्थलों, बांधों आदि के आसपास के एक किलोमीटर के क्षेत्र में अगली सूचना तक निरोधात्मक आदेश लागू रहेंगे।
1) उपरोक्त स्थान पर पांच या अधिक व्यक्तियों को एकत्रित होने की अनुमति नहीं होगी।
2) उपरोक्त प्रतिबंधित क्षेत्र में शराब पीना और नशे की हालत में प्रवेश करना, शराब रखना, शराब का परिवहन करना, अनधिकृत शराब बेचना और खुले में शराब का सेवन करना।
3) खतरनाक सड़कों और खतरनाक जगहों पर वाहनों को रोकना।
4) वाहनों का परिवहन करते समय लापरवाही से वाहन चलाना, खतरनाक परिस्थितियों में वाहनों को ओवरटेक करना।
5) भोजन, कचरा, कांच की बोतलें, प्लास्टिक की बोतलें, थर्माकोल, प्लास्टिक सामग्री फेंकने के लिए
6) सार्वजनिक स्थानों पर महिलाओं को प्रताड़ित करना, इशारे करना, निंदा करना या ऐसा कुछ भी करना जिससे शर्मिंदगी उठानी पड़े।
7) सार्वजनिक स्थानों पर तेज संगीत बजाना, कार में स्पीकर बजाना और ध्वनि प्रदूषण फैलाना।
8) ऐसा कोई भी कार्य करना जिससे ध्वनि, वायु और जल प्रदूषण हो
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