नई दिल्‍ली, 26 जून,2021: कोरोना महामारी के बीच मोदी सरकार ने आम आदमी को टैक्स (tax) में राहत देने का ऐलान किया है। फाइनेंस मिनिस्‍ट्री की मानें तो कोरोना के इलाज के लिए कंपनी या किसी दूसरे व्‍यक्ति से ली गई रकम पर कोई टैक्स नहीं लगेगा। यह छूट कारोबारी साल 2019-20 और 2021-22 के लिए है। यही नहीं सरकार ने टैक्स से जुड़े कागजात के परमिट की भी तारीख भी बढ़ा दी है। 30 जून तक टीडीएस (TDS), पैन-आधार (Pan-aadhaa) लिंक करने का झंझट भी खत्‍म कर दिया गया है। इसमें अच्‍छी छूट दी गई है।

सरकार ने दी Tax रियायत

समाचार एजेंसी ANI द्वारा खबर दी है कि कोरोना महामारी की वजह से कई लोगों की नौकरी चली गई। यहां तक कि उन्‍हें बीमारी के खर्च से भी जूझना पड़ा है। इसलिए सरकार उन्‍हें टैक्स मे छूट देना चाहती है।

अनुग्रह पेमेंट पर टैक्स छूट

वित्त राज्‍य मंत्री अनुराग ठाकुर ने बताया कि अगर कोई कंपनी कोरोना से अपनी जान गावाने वाले कर्मचारी के प्रभावित परिवार को अनुग्रह पेमेंट करती है तो उस रकम पर  2019-20 और 2021-22  के लिए छूट प्राप्त रहेगा। यह छूट किसी भी व्यक्ति द्वारा अपने दोस्‍त, रिश्‍तेदार या किसी दूसरे की मदद के लिए दी गई अनुग्रह भुगतान पर भी मिलेगी। अनुराग ठाकुर ने बताया कि अनुग्रह भुगतान की रकम की सीमा 10 लाख रुपए होगी।

अनुराग ठाकुर के अनुसार मकान खरीदने पर भी टैक्स छूट की मियाद बढ़ाई जा रही है। इस मामले में 3 महीने का टैक्स डिडक्शन विस्‍तार दिया गया है। अब घर खरीदार 30 सितंबर तक प्रॉपर्टी की खरीद कर सकते हैं। उन्‍हें इसमें छूट मिलेगी।

टैक्स कम्प्लीयंस की तारीख बढ़ी

अनुराग ठाकुर ने बताया कि टैक्स कम्प्लीयंस (Tax Compliance) और दूसरे दस्‍तावेज जमा करने की तारीख भी 15 दिन से 2 महीने तक बढ़ाई गई है। इनमें टीडीएस स्टेटमेंट जमा करने की तारीख भी शामिल है। टैक्स डिडक्शन सर्टिफिकेटस अब 31 जुलाई तक मिल सकते हैं। तथा इकाइयों के रजिस्‍ट्रेशन की अंतिम तारीख 31 अगस्‍त कर दी गई है। सेटलमेंट कमिशन से केस वापस लेने की तिथि भी 31 जुलाई कर दी गई है।