नई दिल्ली, मई 5, 2021: दिल्ली हाई कोर्ट ने whatsapp की नई प्राइवेसी पॉलिसी के खिलाफ दायर जनहित याचिका पर बुधवार को केंद्र सरकार और फेसबुक व व्हाट्सऐप से सवाल पूछा है। जिन्होंने ये याचिका दायर की उनका कहना है की whatsapp अपनी नीति को जल्द ही प्रभावी बनाने वाला है। वे चाहते है कि हाई कोर्ट इन पॉलिसी पर रोक लगाए। इस याचिका पर चीफ जस्टिस डीएन पटेल और जस्टिस जसमीत सिंह की बेच ने केंद्र, फेसबुक एवं व्हाट्सऐप को नोटिस भेजा है। कोर्ट ने कहा है कि 13 मई तक व्हाट्सऐप अपना पक्ष रखे और बताए कि आम लोगों की व्हाट्सऐप पर प्राइवेसी को लेकर उनका क्या मानना है। कोर्ट ने ये भी पूछा कि इन नीतियों का क्या प्रभाव पड़ेगा।

व्हाट्सऐप ने कोर्ट के सामने अपना पक्ष रखते हुए कहा कि लोगों की निजी बातचीत उनके टूल एंड टू एंड एनक्रिप्शन से सुरक्षित रहता है। इस स्थिति मे प्राइवेसी प्रभावित होने का कोई सवाल ही पैदा नहीं होता है। मामले में याचिका दायर करने वाले हर्ष गुप्ता ने दिल्ली हाई कोर्ट से कुछ अंतरिम आदेश देने का आनुरोध किया क्योंकि व्हाट्सऐप 15 मई से अपनी नीति प्रभावी बनाएगा। व्हाट्सऐप ने पहले ही तारीख तय कर ली है, और सभी लोगों के wahatsapp पर प्राइवेसी पॉलिसी को लेकर संदेश भी जारी किया जा रहा है। इसलिए कोर्ट ने 13 मई की तारीख सुनवाई के लिए तय किया हैं, ताकि whatsapp की नई नीति लागू होने से पहले ही यह पता चल सके कि wahatsapp की यह नीति जनहित में है या इसके खिलाफ है। इसके साथ ही याचिका दर्ज करने वाले के पक्ष पर भी स्पष्टीकरण मिल पाए। केंद्र और व्हाट्सऐप को इस मामले पर जल्द जवाब देना है।