मुंबई, 1 जुलाई 2021: बॉम्बे हाई कोर्ट ने गुरुवार को अंडरवर्ल्ड गैंगस्टर दाऊद इब्राहिम के सहयोगी अब्दुल रऊफ दाऊद मर्चेंट को 1997 में टी-सीरीज के मालिक गुलशन कुमार की सनसनीखेज हत्या में दोषी ठहराया। जस्टिस एसएस जाधव और एनआर बोरकर की खंडपीठ ने इस मामले में फिल्म निर्माता और टिप्स इंडस्ट्रीज के सह-संस्थापक रमेश तौरानी को बरी कर दिया है।

गुलशन कुमार हत्या से लेकर हाई कोर्ट तक का घटनाक्रम

12 अगस्त 1997: टी-सीरीज के मालिक और बॉलीवुड फिल्म निर्माता गुलशन कुमार की मुंबई के जुहू इलाके में एक मंदिर के बाहर गोली मारकर हत्या कर दी गई। तीन बंदूकधारियों ने कुमार पर 16 राउंड फायरिंग की, जिससे वे घायल हो गए और तुरंत ही उनकी मौत हो गई।

30 अगस्त, 1997: संगीतकार नदीम अख्तर सैफी को सनसनीखेज हत्याकांड में कथित रूप से सुपारी किलर को काम पर रखने के मामले में सह-साजिशकर्ता आरोपित किया गया था। तब से वह यूनाइटेड किंगडम में रह रहा है और इस मामले में बरी हो चुका है।

अक्टूबर 1997: फिल्म निर्माता और टिप्स इंडस्ट्रीज के सह-संस्थापक रमेश तौरानी को हत्या के लिए उकसाने के आरोप में गिरफ्तार किया गया। आरोप है कि तौरानी ने कुमार के शूटरों को 25 लाख रुपये दिए।

नवंबर 1997: पुलिस ने 400 पन्नों का चार्जशीट दाखिल किया। मामले में कुल 26 लोगों को आरोपी बनाया गया है। पंद्रह लोगों को गिरफ्तार किया गया और आगे की गिरफ्तारी जारी रही।

जनवरी 2001: पुलिस ने दाऊद मर्चेंट उर्फ अब्दुल रऊफ को कोलकाता से गिरफ्तार किया. वह गुलशन को गोली मारने वाले शूटरों में से एक था।

जून 2001: ट्रायल शुरू हुआ।

29 अप्रैल, 2002: अदालत ने मामले में 19 आरोपियों को बरी कर दिया और अब्दुल रऊफ को भारतीय दंड संहिता की धारा 397 (डकैती में गंभीर चोट पहुँचाना) और भारतीय शस्त्र अधिनियम की धारा 27 (हथियार रखना), धारा 302 (हत्या), 307 (हत्या का प्रयास), 120 (बी) (आपराधिक साजिश), 392 (डकैती) के तहत दोषी ठहराते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई।

रऊफ ने सजा के खिलाफ अपील दायर की, जबकि राज्य सरकार ने तौरानी के बरी होने के खिलाफ अपील की।

1 जुलाई, 2021: बॉम्बे हाईकोर्ट ने रऊफ की सजा को बरकरार रखा और उन्हें दी गई उम्रकैद की सजा को भी बरकरार रखा, लेकिन आईपीसी की धारा 392 और 397 के तहत उनकी सजा को रद्द कर दिया। हाई कोर्ट की बेंच ने तौरानी को बरी करने को चुनौती देने वाली राज्य सरकार की अपील को खारिज कर दिया।