पटना: प्रमंडलीय आयुक्त पटना  सह प्रथम अपीलीय प्राधिकार संजय कुमार अग्रवाल ने लोक शिकायत निवारण अधिकार अधिनियम के तहत  प्रथम अपीलीय मामलों की सुनवाई वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से की। शनिवार को कुल 14 मामलों में की सुनवाई की गई जिसमें पटना जिला का 5 मामला, बक्सर का 5 मामला तथा रोहतास के  4 मामलो की सुनवाई की गई।

बक्सर निवासी बृज बिहारी राय ने अपने परिवार में जिला कल्याण कार्यालय बक्सर में अनुबंध पर चलाई गई गाड़ी का ₹227500 का भुगतान लंबित रहने की शिकायत की गई। मामले की सुनवाई करते हुए कार्यालय में रखे गए भाड़ा की गाड़ी का भुगतान करने का आदेश दिया गया है। इसके लिए विभाग से समन्वय स्थापित कर आवंटन प्राप्त करने तथा भुगतान की कार्रवाई सुनिश्चित करने का आदेश दिया गया।

बक्सर निवासी विजयलक्ष्मी देवी द्वारा प्रधानमंत्री रोजगार सृजन योजना के तहत इंडियन बैंक बक्सर द्वारा ऋण नहीं देने का मामला लोक शिकायत निवारण की प्रथम अपील के तहत लाया गया। मामले की सुनवाई करते हुए प्रमंडलीय आयुक्त ने उप विकास आयुक्त बक्सर को संपूर्ण मामले की जांच कर रिपोर्ट भेजने का निर्देश दिया।

सदर प्रखंड सासाराम निवासी जानेश्वर प्रसाद द्वारा सरकारी तालाब का अतिक्रमण कर भू -माफिया द्वारा भवन निर्माण कर लेने की शिकायत प्रथम अपील में लाई गई। मामले की सुनवाई करते हुए प्रमंडलीय आयुक्त ने जिलाधिकारी सासाराम को स्वयं स्थलीय जांच कर कार्रवाई करने का निर्देश दिया।

मोहम्मद रिजवान द्वारा स्कॉलरशिप की राशि जिला कल्याण पदाधिकारी द्वारा उनके खाते में नहीं भेजे जाने की शिकायत प्रथम अपील के तहत की गई। प्रमंडलीय आयुक्त ने उपनिदेशक कल्याण को संपूर्ण मामले की जांच कर नियमानुसार कार्रवाई करने तथा प्रतिवेदित करने का आदेश दिया।

सुनवाई में  उपनिदेशक खाद्य पटना प्रमंडल धीरेंद्र झा, सहायक निदेशक क्षेत्रीय योजना कार्यालय सह प्रभारी पदाधिकारी लोक शिकायत निवारण कोषांग पटना प्रमंडल अनुमेहा कुमारी, प्रभारी उपनिदेशक जनसंपर्क प्रमोद कुमार सहित कई अन्य अधिकारी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से संबद्ध थे।