पटना, मई 3, 2021: पटना हाईकोर्ट ने राज्य में करोना महामारी के बिगड़ते हालात पर कड़ी नाराजगी जाहिर की। जस्टिस सीएससिंह की खंडपीठ ने इन जनहित याचिकाओं पर सुनवाई की। कोर्ट ने राज्य सरकार को कल तक लॉकडाउन लगाने के मुद्दे पर विचार कर जवाब देने का निर्देश दिया। कोर्ट ने राज्य सरकार के कोरोना से निबटने के प्रयास को असफल बताया। साथ ही ये भी कहा कि केंद्रीय स्वास्थ्य टीम और राज्य सरकार के रिपोर्टों में विरोधाभास है।

हाई कोर्ट ने कहा कि पीएमसीएच में करोना मरीज की संख्या कम होने के बाद भी ऑक्सीजन की खपत ज्यादा है, जब कि एनएमसीएच में कोरोना मरीजों की संख्या ज्यादा होने के बाद भी ऑक्सीजन की खपत कम हैं। इसमें कालाबाजारी की आशंका हाईकोर्ट जताई है।

हाई कोर्ट ने कहा कि पटना के आईजीआईएमएस को कोविड अस्पताल बनाने की रफ्तार भी धीमी है। बिहटा के ईएसआईसी अस्पताल में भी सुविधाओं की काफी कमी है, जिस कारण कोविड मरीजों का ईलाज नहीं हो पा रहा है, जबकि डॉक्टर वहां मौजूद हैं। इस मामले पर कल भी सुनवाई जारी रहेगी।