पटना, 2 जुलाई 2021: पटना की निगरानी अदालत ने परिवहन विभाग के सब इंस्पेक्टर अर्जुन प्रसाद की 4 करोड़ 52 लाख रुपये की संपत्ति को जब्त करने का आदेश पारित किया है. प्रसाद को अवैध रूप से संपत्ति हासिल करने का दोषी पाया गया था। निगरानी के लिए विशेष लोक अभियोजक द्वारा 20 मई 2014 को प्रसाद के नाम से संपत्ति को जब्त करने का आवेदन दायर किया गया था।

अब सात साल बाद निगरानी अदालत ने संबंधित प्राधिकरण को दीघा में एक इमारत, 15 ट्रक और प्रसाद के नाम से पंजीकृत अन्य संपत्तियों को जब्त करने को कहा है. विजिलेंस इन्वेस्टिगेशन ब्यूरो ने 23 मार्च 2013 को परिवहन विभाग के सब-इंस्पेक्टर के खिलाफ आय से अधिक संपत्ति की शिकायत दर्ज कराई थी। शिकायत के तहत ब्यूरो ने प्रसाद के नाम पर 4 करोड़ 74 लाख की आय से अधिक संपत्ति का जिक्र किया।

विशेष लोक अभियोजक निगरानी राजेश कुमार ने कहा है कि पटना निगरानी अदालत ने “रामजीचक दीघा में इमारत, 15 वाहनों और बीमा पॉलिसी को जब्त करने का आदेश दिया है।”