जयपुर, 07 नवम्बर, 2020:। उपभोक्ता मामले विभाग के शासन सचिव श्री नवीन जैन ने कहा कि राज्य सरकार द्वारा संचालित शुद्ध के लिए युद्ध अभियान में नाप-तोल और डिब्बा बंद वस्तुओं पर उपभोक्ताओं के लिए पूर्ण सूचना अंकित होने की नियमित रूप से जाँच की जायेगी।
श्री जैन शुक्रवार को यहां आयोजित विभागीय अधिकारियों की बैठक को संबोधित कर रहें थे। उन्होंने विधिक माप विज्ञान डिब्बा बन्द वस्तुऎं नियम 2011 की पूर्णरूप से पालना करने के निर्देश दिये।
उन्होंने विधिक माप विज्ञान के अधिकारियों को त्योहारी सीजन में कोई भी विक्रेता मिठाईयों के साथ डिब्बे का वजन नहीं तोले इसकी पालना के लिए नियमित रूप से निरीक्षण करने के भी निर्देश दिये। उन्होंने कहा कि अगर कोई भी दुकानदार दीपावली के त्योहार पर मिठाई सूखे मेवे इत्यादि के साथ डिब्बा तोलता है तो उसके विरूद्ध विधिक माप विज्ञान अधिनियम 2009 के तहत कार्यवाही की जायेगी।
उपभोक्ता कर सकते है हैल्पलाइन नम्बर पर शिकायत
श्री नवीन जैन ने कहा कि कोई भी विक्रेता आम जन से एमआरपी से ज्यादा पैसा वसूलता है या अन्य कोई मिलावट करता है तो उपभोक्ता विभाग की हैल्पलाइन टोल फ्री नम्बर 1800 180 6030 पर शिकायत कर सकता है। उन्होंने उपभोक्ता मामले विभाग के अधिकारियों को डायरेक्ट सेलिंग एजेन्सियों की शिकायतों का निस्तारण एवं मल्टीलेवल मार्केटिंग कम्पनियों की सूची बनाने के भी निर्देश दिये।
उन्होंने आगामी 24 दिसम्बर को आयोजित किये जाने वाले उपभोक्ता दिवस की तैयारियां प्रारम्भ करने के निर्देश दिये। इस दौरान बैठक में बाट माप का सत्यापन एवं मुद्रांकन, पैंकर पंजीयन एवं ई-तुलामान सॉफ्टवेयर आदि के बारे में विस्तार पूर्वक चर्चा कर विभागीय अधिकारियों को आवश्यक कार्यवाही करने के निर्देश दिये। बैठक में उपभोक्ता मामले विभाग के निदेशक श्री सुरेश चन्द गुप्ता सहित वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित थे।