नई दिल्ली, 29 जून, 2021: सर्वोच्च न्यायलय ने ‘एक राष्ट्र एक राशन कार्ड’ योजना को लागू करने के लिए 31 जुलाई, 2021 तक का समय दिया है। इस योजना के अंतर्गत प्रवासी मजदूरों को देश के किसी भी हिस्से में राशन लेने की सुविधा मिलेगी। सुप्रीम कोर्ट ने प्रवासी मजदूरों के लाभ और कल्याण के लिए कई अन्य आदेश भी जारी किए हैं।
बता दें कि सर्वोच्च न्यायालय ने कोरोना की वजह से प्रवासी कामगारों के कल्याण के संबंध में केंद्र और राज्य सरकारों को कई दिशा-निर्देश जारी किए है। कोर्ट ने राज्य सरकारों को निर्देश दिया कि वे प्रवासी मजदूरों के लिए सूखा राशन उपलब्ध करें और महामारी के इस समय मे सामुदायिक रसोई जारी रखें। साथ ही कोर्ट ने कहा कि नेशनल डाटा ग्रिड पोर्टल का काम पूरा कर असंगठित क्षेत्र के कामगारों का पंजीकरण 31 जुलाई तक पूरा कर लिया जाए।
कोरोना की दूसरी लहर के दौरान लगाए गए प्रतिबंधों से फिर से बुरी तरह प्रभावित हुए प्रवासी कामगारों के लिए खाद्य सुरक्षा, नकदी हस्तांतरण और अन्य कल्याणकारी उपाय सुनिश्चित करने के केंद्र और राज्यों को निर्देश देने की मांग करने वाली याचिका पर सुप्रीम कोर्ट आज यानी 29 जून मंगलवार को अपना फैसला सुनाया है।
सर्वोच्च न्यायालय ने प्रवासी कामगारों की समस्याओं और मुश्किलों पर पिछले साल मई में संज्ञान लिया था और कई निर्देश जारी किए थे। अपना आदेश सुरक्षित रखते हुए न्यायालय ने केंद्र एवं केंद्र शासित प्रदेशों से वन नेशन, वन राशन कार्ड योजना लागू करने को कहा था ताकि प्रवासी कामगारों को अन्य राज्यों में अपने काम की जगहों पर राशन मिल पाए।