जयपुर,18 मई 2021: विधिक माप विज्ञान विभाग द्वारा जयपुर शहर के ब्रह्मपुरी इलाके में  एस.एस कम्युनिकेशन फर्म का निरीक्षण किया जहां बिना डिक्लेरेशन एवं बिना एमआरपी के 575 पल्स ऑक्सीमीटर पाए गए जिन्हें टीम द्वारा जब्त कर फर्म के विरुद्ध प्रकरण दर्ज कर लिया।
उपभोक्ता मामले विभाग के शासन सचिव श्री नवीन जैन ने बताया कि मंगलवार को प्रदेश के विभिन्न जिलों में 34 निरीक्षण किए। निरीक्षण के दौरान एमआरपी से अधिक कीमत लेने एवं पीसीआर नियम 2011 की अवहेलना करने पर 4 दुकानदारों के विरुद्ध प्रकरण दर्ज करते हुए 17 हजार 500 रुपए की पेनल्टी लगाई। भिवाड़ी में पल्स ऑक्सीमीटर को एमआरपी से ज्यादा कीमत पर बेचने पर तीन मेडिकल स्टोरों के विरुद्ध कार्रवाई की गई। शर्मा मेडिकल स्टोर, यादव मेडिकल स्टोर एवं बाबल मेडिकल स्टोर के विरुद्ध टीम द्वारा 5-5 हजार रुपए की पेनल्टी लगाई।उन्होंने बताया कि अजमेर जिले में जय लक्ष्मी प्रोविजन स्टोर द्वारा चिप्स पैकिंग राजा ब्रांड एवं नमकीन पैकिंग के संबंध में पीसीआर नियम 2011 के नियम 6 की अवेहलना पाई गई जिस पर टीम द्वारा 2 हजार 500 रुपए की पेनल्टी लगाई।