हरदा, 15 मई 2021:  कलेक्टर एवं जिला दंडाधिकारी श्री संजय गुप्ता ने दण्डप्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 144(2) के अंतर्गत आदेश जारी कर जिला स्तरीय क्राइसिस मैनेजमेंट समिति सदस्यों की बैठक 14 मई में लिये गये निर्णय तथा वर्तमान में कोरोना वायरस संक्रमण के रोकथाम एवं बचाव को दृष्टिगत रखते हुये पूर्व में जारी में जारी आदेश में आंशिक संशोधन करते हुये कोरोना कर्फ्यू की अवधि 14 मई 2021 में 24 मई 2021 तक की वृद्धि की है।
यह आदेश तत्काल प्रभाव से प्रभावशील रहेगा। आदेश का उल्लंघन भारतीय दण्ड विधान की धारा 188 अंतर्गत दण्डनीय अपराध की श्रेणी में आवेगा शेष आदेश एंव उसमें समय-समय पर दी गई छूट पूर्ववत् लागू रहेगी।