पटना, अप्रैल 07, 2021: मुख्यमंत्री ग्राम परिवहन योजना के आठवें चरण की समयावधि में विस्तार किया गया है। आवेदन की तिथि 8 अप्रैल से बढ़ाकर 23 अप्रैल 2021 किया गया है। योजना का लाभ लेने के लिए अब 23 अप्रैल तक आवेदन किया जा सकेगा। इस संबंध में परिवहन सचिव संजय कुमार अग्रवाल ने शतप्रतिशत आवेदन प्राप्त करने की दिशा में कार्रवाई करने के लिए सभी जिलों के जिला पदाधिकारी को निर्देश दिया है।

परिवहन विभाग मंत्री शीला कुमारी ने बताया कि कोराना या अन्य कारणों से जो इच्छुक आवेदक आवेदन करने से वंचित रहे गए थे उन्हें आवेदन करने का एक और सुनहरा मौका दिया गया है।

परिवहन सचिव संजय कुमार अग्रवाल ने बताया, “निर्धारित समयावधि के अंदर आवेदन कर योजना का लाभ ले सकते हैं। मुख्यमंत्री ग्राम परिवहन योजना के तहत अब तक कुल 35 हजार से अधिक लाभुकों को अनुदान देकर रोजगार से जोड़ा गया है। इस योजना के माध्यम से गांव से शहर के बीच परिवहन सुविधा सुगम हुआ एवं आम लोगों को रोजगार से जोड़ा गया है।”

मुख्यमंत्री ग्राम परिवहन योजना के आठवें चरण में विभिन्न जिलों में अब तक कुल 8484 आवेदकों ने आवेदन दिया है। सबसे अधिक आवेदन 578 आवेदन अररिया जिले से प्राप्त हुए हैं। आठवें चरण में अब तक बक्सर से 448 और सहरसा से 437 आवेदन प्राप्त हुए हैं।

मुख्यमंत्री ग्राम परिवहन योजना में अब प्रति पंचायत 7 योग्य लाभुकों का चयन किया जा रहा है। 4 अनुसूचित जाति/जनजाति एवं 3 अत्यंत पिछड़ा वर्ग के सदस्य को वाहन की खरीद पर अनुदान का लाभ दिया जा रहा है। इस योजना के तहत 4 सीटर से लेकर 10 सीटर तक के नये वाहनों की खरीद पर अनुदान दिया जाता है।

मुख्यमंत्री ग्राम परिवहन योजना की समय सारणी

1. पंचायवार आवेदन करने की तिथि – 23 अप्रैल 2021 तक ।

2. प्रखंड स्तर पर आवेदनों के आधार पर वरीयता सूची का निर्माण – 24 अप्रैल से 26 अप्रैल 2021।

3. चयन सूची का प्रकाशन- 28 अप्रैल 2021

4. आपति आमंत्रण- 28 अप्रैल से 7 मई 2021

5. आपति निराकरण- 8 मई तक।

6. अंतिम चयनित सूची का प्रकाशन- 10 मई 2021

7. प्रखंड विकास पदाधिकारी के द्वारा चयनित लाभुकों को चयन पत्र का तामिला- 10 मई से 12 मई 2021।

8. वाहन खरीद के बाद चयनित लाभुक द्वारा अनुदान प्राप्ति हेतु राषि का आवेदन- 10 मई से लगातार।

9. अनुदान की राशि सीएफएमएस के माध्यम से लाभुक के खाते में भुगतान करना- आवेदन प्राप्ति के 7 दिनों के अंदर।