पटना, 17 जून 2021: प्रमंडलीय आयुक्त पटना संजय कुमार अग्रवाल ने लोक शिकायत निवारण अधिकार अधिनियम के तहत प्रथम अपीलीय मामलों की सुनवाई  वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से की। आज पटना जिला के 6 एवं बक्सर जिला के 3 मामलों की सुनवाई हुई। इसके अतिरिक्त बक्सर के आर्बिट्रेशन  मामलों के कुल 11 मामलों का निष्पादन किया गया।

पहला मामला

परिवादी अंजली कुमारी को अनुसूचित जाति/जनजाति अत्याचार अधिनियम अंतर्गत मुआवजा भुगतान लंबित रखने का मामला है। इस संबंध में आयुक्त ने लोक प्राधिकार सह जिला कल्याण पदाधिकारी पटना को मुआवजा राशि के भुगतान हेतु आवश्यक कागजात प्राप्त करने तथा संधारित कर भुगतान की कार्रवाई सुनिश्चित करने का निर्देश दिया। इसके अतिरिक्त उपनिदेशक कल्याण को इस मामले से संबंधित अभिलेखों की जांच कर रिपोर्ट के साथ अगली तिथि को उपस्थित होने का निर्देश दिया ताकि मुआवजा भुगतान की कार्रवाई की जा सके।

दूसरा मामला

यह भी अनुसूचित जाति /जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम से संबंधित है जिसमें पटना जिला के परिवादी अजय कुमार द्वारा परिवाद दायर किया गया कि उन्हें मुआवजा राशि का भुगतान नहीं किया गया है। आयुक्त ने जिला कल्याण पदाधिकारी को पीड़िता प्रियंका कुमारी के मुआवजा भुगतान संबंधी प्रस्ताव प्राप्त कर शीघ्र कार्रवाई सुनिश्चित करने तथा अगली बैठक को प्रतिवेदन के साथ उपस्थित होने का निर्देश दिया।

तीसरा मामला

गौशाला में पशुओं की समुचित देखभाल एवं रखरखाव की व्यवस्था सुनिश्चित करने का निर्देश जिला पशुपालन पदाधिकारी को दिया। मामला विजय गौरक्षण खुसरूपुर के संचालन मे लापरवाही से संबंधित है। उन्होंने जिला पशुपालन पदाधिकारी को पशु क्रूरता अधिनियम का अनुपालन सुनिश्चित कराने हेतु समिति की नियमित बैठक कराने का निर्देश दिया।

उन्होंने पशुओं के स्वास्थ्य की नियमित जांच करने तथा उनके समुचित भरण पोषण करने का निर्देश दिया। इसके अतिरिक्त प्रमंडलीय आयुक्त ने आर्बिट्रेशन के 11 मामलों का निष्पादन किया। सभी मामले बक्सर से संबंधित हैं।

लोक शिकायत निवारण अधिकार अधिनियम की सुनवाई में बक्सर के जिला पदाधिकारी तथा आयुक्त कार्यालय में क्षेत्रीय विकास पदाधिकारी पटना प्रमंडल सर्वनारायण यादव, उपनिदेशक खाद्य धीरेंद्र झा, अपर समाहर्ता राजस्व पटना राजीव श्रीवास्तव अपर जिला परिवहन पदाधिकारी ज्योति सहदेव सहित कई अन्य अधिकारी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से संबद्ध थे।