मुंबई/हाजीपुर, 20 मई 2021:  महाराष्ट्र राज्य सरकार के 12.05.2021 के “ब्रेक द चैन” नोटिफिकेशन अनुसार, परिवहन के किसी भी माध्यम से महाराष्ट्र राज्य में प्रवेश करने वाले सभी व्यक्तियों को  नेगेटिव आरटी-पीसीआर टेस्ट रिपोर्ट लानी होगी, जिसे  महाराष्ट्र में प्रवेश के समय से अधिकतम 48 घंटे पहले तक जारी किया गया हो।

सभी प्रतिबंध जो ‘संवेदनशील  स्थानों से आने वाले व्यक्तियों पर लागू होते हैं अर्थात केरल, गोवा, राजस्थान, गुजरात, दिल्ली और एनसीआर क्षेत्र, उत्तराखंड, पश्चिम बंगाल और उत्तर प्रदेश राज्यों से 18 अप्रैल के आदेश के अनुसार 2021 और 1 मई 2021 देश के किसी भी हिस्से से राज्य में आने वाले किसी भी व्यक्ति पर लागू होगा।

नवीनतम उपलब्ध राज्य-वार एडवायजरी वेबसाइट http://contents.irctc.co.in/en/stateWiseAdvisory.html पर उपलब्ध है।

“लंबी दूरी की ट्रेनों में यात्रा करने वाले यात्रियों को पुन: सलाह दी जाती है कि वे एडवायजरी की जांच करें और अपनी सुरक्षा और दूसरों की सुरक्षा के लिए कोविड-19 अनुरूप व्यवहार का पालन करें। ट्रेन से यात्रा करने वाले यात्रियों को सलाह दी जाती है कि वे बोर्डिंग, यात्रा और गंतव्य पर कोविड -19 अनुरूप व्यवहार का पालन करें,” मध्य रेल के मुख्य जनसंपर्क अधिकारी शिवाजी सुतार ने कहा।

पूर्व मध्य रेल ने भी जारी किया निर्देश

महाराष्ट्र राज्य सरकार द्वारा कोरोना संक्रमण के मद्देनजर अन्य राज्यों से महाराष्ट्र पहुंचने वाले यात्रियों के लिए निगेटिव आरटीपीसीआर जांच रिपोर्ट साथ रखना अनिवार्य किया गया है। किसी प्रकार की असुविधा से बचने के लिए यात्रियों से आग्रह है कि महाराष्ट्र राज्य की यात्रा करते समय अपने साथ निगेटिव आरटीपीसीआर जांच रिपोर्ट अवश्य साथ रखें। महाराष्ट्र राज्य सरकार के निर्देशानुसार महाराष्ट्र राज्य में प्रवेश के समय से अधिकतम 48 घंटे के अंदर का निगेटिव आरटीपीसीआर जांच रिपोर्ट मान्य होगा।

“पूर्व मध्य रेल यात्रियों से अनुरोध करती है कि यात्रा के दौरान ट्रेन में, प्लेटफार्म पर अथवा रेल परिसर में कोविड रोकथाम हेतु जारी मानकों का पालन अवश्यक करें,” पूमरे मुख्य जनसंपर्क अधिकारी राजेश कुमार ने कहा।