• चंडीगढ़, 15 जून- हरियाणा सरकार ने कोविड-19 महामारी के व्यापक प्रसार के कारण उत्पन्न आकस्मिक स्थिति को मद्देनजर रखते हुए कोविड संबंधित वस्तुओं पर जीएसटी (राज्य, केंद्र और आईजीएसटी सहित) की प्रतिपूर्ति के लिए एक योजना को अधिसूचित करने का निर्णय लिया है। यह योजना 30 जून, 2021 तक लागू रहेगी। आबकारी एवं कराधान विभाग जीएसटी के कार्यान्वयन के लिए एक नोडल विभाग है और इस नाते इस योजना का प्रबंधन करेगा।
  • हरियाणा के मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल की अध्यक्षता में आज यहां हुई मंत्रिमंडल की बैठक में इस योजना को घटनोत्तर स्वीकृति प्रदान की गई।
  • जनहित में उठाए गए राज्य सरकार के इस कदम से निश्चित रूप से कोविड संबंधित वस्तुओं पर भुगतान किए गए जीएसटी (राज्य, केंद्र या आईजीएसटी के हिस्से सहित) यदि कोई है, की प्रतिपूर्ति के माध्यम से ऐसी वस्तुओं के दान की सुविधा होगी और इस दिशा में किए जा रहे प्रयासों को प्रोत्साहन मिलेगा।
  • कोविड-19 के मामलों की संख्या में वृद्धि के कारण हरियाणा को तरल चिकित्सा ऑक्सीजन और अन्य स्वास्थ्य उपकरणों जैसे वेंटिलेटर, दवाओं आदि की भारी कमी का सामना करना पड़ा। स्वास्थ्य बुनियादी ढांचे और उपकरणों को बढ़ाने के राज्य सरकार के प्रयासों में मदद करने के लिए बड़ी संख्या में कॉर्पोरेट, गैर-सरकारी संगठन (एनजीओ) और लोग सरकारी चिकित्सा सुविधाओं के लिए ऐसी वस्तुएं दान करने के लिए आगे आ रहे हैं।
  • योजना का संचालन
  • जीएसटी की प्रतिपूर्ति इन शर्तों के अधीन होगी कि ऐसी कोविड संबंधित सामग्री हरियाणा सरकार, राज्य सरकार द्वारा संचालित अस्पतालों या स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग, हरियाणा सरकार के माध्यम से ऐसी सामग्री प्राप्त करने के लिए राज्य सरकार द्वारा अनुमत किसी अस्पताल/संस्थान को मुफ्त में दान की गई हो।
  • जीएसटी (राज्य, केंद्र और आईजीएसटी सहित) की प्रतिपूर्ति के लिए विस्तृत विधियां स्वास्थ्य एव परिवार कल्याण विभाग और आबकारी एवं कराधान विभाग के परामर्श से वित्त विभाग द्वारा निर्धारित की जाएंगी।