नई दिल्ली,17 जून, 2021: सरकार ने कोरोना महामारी को देखते हुए एक बार फिर से ड्राइविंग लाइसेंस (डीएल),आरसी और परमिट जैसे मोटर वाहन दस्तावेजों की वैधता 30 सितंबर 2021 तक बढ़ा दी। सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने कहा कि उसने अधिकारियों को सलाह दी है कि फिटनेस, सभी प्रकार के परमिट , लाइसेंस और आरसी जैसे सभी संबंधित दस्तावेज की वैधता को 30 सितंबर तक बढ़ा दिया गया है। इनमें उन सभी दस्तावेजों को शामिल किया गया है जिनकी वैधता 1 फरवरी, 2020 में समाप्त हो गई है।

मंत्रालय द्वारा कहा गया है कि सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों से अनुरोध है कि वे इस एडवाइजरी को लागू करें ताकि नागरिकों, ट्रांसपोर्टरों और विभिन्न अन्य संगठन, जो इस कठिन समय में काम कर रहे हैं, उन्हें परेशानी का सामना न करना पड़े। जानकारी के लिए बता दें, कि उसने पहले 30 मार्च 2020 इसके बाद 9 जून, 2020, 24 अगस्त, 2020, 27 दिसंबर, 2020 और 26 मार्च, 2021 को मोटर वाहन अधिनियम, 1988 और सेंट्रल मोटर से संबंधित दस्तावेजों की वैधता के विस्तार के संबंध में एडवाइजरी जारी की गयी थी।

कोविड के खतरे को देखते हुए लिया गया फैसला:

बता दें कि, भारत में आज भी लोग कोरोना से संक्रमित हो रहे है। हालांकि अब यह संख्या घटकर 4 लाख से 70,000 के आसपास पहुंच गई है। वहीं बीते दिन दिल्ली सरकार के परिवहन विभाग ने ड्राइविंग लाइसेंस स्लॉट को आधा कर दिया है, जबकि स्थायी ड्राइविंग लाइसेंस के लिए आवेदकों को किसी भी स्वचालित ट्रैक पर ड्राइविंग टेस्ट में बैठने की अनुमति दी गई है। सरकार ने ऐसा फैसला कोरोना वायरस के प्रसार से जुड़े जोखिमों को कम करने के लिए किया है।