पुणे, मई 4, 2021: कोविड-19 महामारी के संक्रमण की रोकथाम के लिए फेस मास्क नहीं पहनने वाले  224 रेल यात्रियों को जुर्माना लगाया गया है। पुणे रेल मंडल ने 18 अप्रैल से 3 मई तक 16 दिनों की अवधि में बिना फेस मास्क वाले लोगों से जुर्माने के रूप में रुपये 64130 की राशि वसूली की है।

पुणे रेल मंडल के जनसंपर्क अधिकारी मनोज झवर ने कहा, “रेलवे परिसर में मास्क पहनना अनिवार्य है। जिन यात्रियों ने मास्क नहीं पहनी है उन पर कार्रवाई की गई है। इसके अलावा मंडल में यात्रियों को जुर्माने की रसीद के साथ मुफ्त में मास्क भी दिए जा रहे हैं। रेलवे की इस पहल से यात्रियों में जागरुकता आएगी और वे महामारी की गंभीरता को भी समझेंगे।”

कोरोना महामारी के चलते वर्तमान स्थिति से निपटने के उपायों के तहत पुणे रेल मंडल यात्रियों से अनुरोध करता है कि वे स्टेशन परिसर में तथा रेल यात्रा के दौरान फेस मास्क अवश्य पहने। स्टेशन तथा ट्रेनों में इधर-उधर नहीं थूंके और गंदगी नहीं करें। साफ सफ़ाई रखने में रेल प्रशासन को सहयोग करें। यात्रियों को सलाह दी जाती है कि सभी रेल गाड़ियों, उपनगरीय ट्रेनों सहित रेलवे परिसर में COVID-19 से संबंधित सभी मानदंडों, एसओपी का पालन करें।