सुशान्त रंजन

पटना, अप्रैल 18, 2021: बिहार में कोरोना संक्रमण के मामलों में बढ़ोतरी हुई है। बढ़ते हुए मामलों को देखते हुए सरकार को कड़े फैसले लेना पड़ा है।  तीन दिनों के मंथन के बाद बिहार सरकार ने नाईट कर्फ्यू यानि रात में पूर्ण बंदी का फैसला लिया है। नाईट कर्फ्यू रात 9 बजे से सुबह 6 बजे तक होगा। रविवार को क्राइसिस मैनेजमेंट के साथ हुई बैठक के बाद मुख्यमंत्री ने पत्रकारों से बातचीत में इसकी घोषणा की।

उन्होंने कहा कि सभी उपायों पर चर्चा करने के बाद निर्णय लिया गया है कि राज्य में 15 मई तक सभी शिक्षण संस्थानों को बंद करने का निर्णय लिया गया है। साथ ही सभी मॉल, जिम, स्विमिंग पूल, पार्क 15 मई तक बंद रहेंगे।

मुख्यमंत्री ने कहा कि बेलगाम हो चुके कोरोना के चेन को तोड़ने के लिए सरकार ने निर्णय लिया है। आज 8690 नए मामले आये हैं। कोरोना संक्रमित मरीज मिलने के बाद उस एरिया को कंटेनमेंट जोन  बनाया जायेगा।

सरकार द्वारा जारी किये गए दिशा-निर्देश

* सभी स्कूल, कॉलेज, कोचिंग और शैक्षणिक संस्था 15 मई तक बंद रहेंगे। इस दौरान किसी भी तरह की परीक्षा नहीं होगी।

* पिछले साल की तरह कोरोना संक्रमित मिलने पर एरिया को कंटेनमेंट जोन बनाया जायेगा।

* सभी सिनेमा हॉल, मॉल, पार्क, जिम, उद्यान और स्विमिंग पूल बंद रहेंगे।

* रात 9 बजे से सुबह 5 बजे तक कर्फ्यू रहेगा, हालांकि यात्रा और शादी समाराह पर ये लागू नहीं होगा।

* रेस्टोरेंट, ढाबा और भोजनालय में बैठ कर खाने पर मनाही होगी, लेकिन टेक-होम डिलीवरी रात 9 बजे तक ही जारी  रहेगा।

* सभी सरकारी और निजी कार्यालय शाम 5 बजे तक ही शुरू रहेंगे।

* सार्वजनिक स्थलों पर किसी भी तरह के सरकारी और निजी आयोजनों पर रोक रहेगी। जबकि शादी और श्राद्ध कार्यक्रमों पर ये लागू नहीं होगा। जबकि दाह-संस्कार, दफन के लिए सिर्फ 25 लोगों को ही अनुमति होगी।

* श्राद्ध और शादी के कार्यक्रम में सिर्फ 100 लोगों की ही अनुमति होगी। जबकि मोहल्लावार दुकानें खोलने की अनुमति होगी। ये जिला प्रशासन द्वारा तय किया जायेगा। भीड़-भाड़ वाले मंडियों को बड़े इलाकों में स्थानांतरित किया जायेगा।

* नगर क्षेत्र एवं प्रखंड मुख्यालय में भीड़ को नियंत्रित करने के लिए धारा 144 लगाया जा सकता है।

* आवश्यक सेवाओं जैसे परिवहन, बैंकिंग, डाक, स्वास्थ्य सेवा, मेडिसिन स्टोर, फायर, पुलिस, एम्बुलेंस आदि को इससे छूट रहेगी।

* मरीजों की बढ़ती संख्या को  देखते हुए प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों और अनुमंडल अस्पतालों में गंभीर मरीज के उपचार की व्यवस्था होगी।

* होम आइसोलेशन के व्यक्ति की डेली मॉनिटरिंग की जाएगी।

*  सभी सरकारी अस्पतालों और मेडिकल कॉलेजों में लिक्विड गैस ऑक्सीजन के प्लांट की व्यवस्था की जाएगी।

* बाहर से आने वाले सभी लोगों की मॉनिटरिंग की जाएगी।

* वीकेंड लॉकडाउन पर अगले बैठक में निर्णय लिया जायेगा।