जयपुर, 13 मई 2021: प्रदेश में महामारी रेड अलर्ट जन अनुशासन लॉकडाउन के दौरान उपभोक्ताओं को आवश्यक वस्तुएं सही एवं उचित कीमत पर मिले इसके लिए विधिक माप विज्ञान द्वारा प्रतिदिन निरीक्षण कर कार्रवाई की जा रही है। विभाग द्वारा गुरुवार को अजमेर कोटा एवं भीलवाड़ा जिले में किए गए निरीक्षण के दौरान अनियमितता पाए जाने पर दुकानदारों के विरुद्ध पांच प्रकरण दर्ज किए गए। निरीक्षण के दौरान  22 हजार 500 रुपए का जुर्माना लगाया।
उपभोक्ता मामले विभाग के शासन सचिव श्री नवीन जैन ने बताया कि कोटा जिले में श्री श्याम कैश काउंटर द्वारा तानसेन के पाउच को एमआरपी से अधिक कीमत पर बेचा जा रहा था जिस पर टीम द्वारा 5 हजार रुपए का जुर्माना लगाया। उन्होंने बताया कि भीलवाड़ा जिले में मोदी मेडिकल स्टोर पर पैकेट पर निर्धारित डिक्लेरेशन नहीं  होने पर 5 हजार रुपए की पेनल्टी लगी।
शासन सचिव ने बताया कि अजमेर जिले में शिव मेडिकल एंड जनरल स्टोर द्वारा बिना एमआरपी वाला पल्स ऑक्सीमीटर पाया गया जिस पर टीम द्वारा ढाई हजार रुपए का जुर्माना लगाया गया। उन्होंने बताया कि शिव शंकर स्टोर एवं एंड जनरल स्टोर पर पीसीआर नियम 6 एवं 27 के तहत प्रत्येक दुकानदार पर 5000 की पेनल्टी लगाई।